सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर में 7 साल की बच्ची से रेप के दोषी को 30 साल जेल की सजा सुनाई

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश के एक मंदिर में सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए उसे 30 वर्ष कैद की सजा सुनाई और उसके कृत्य को बर्बर करार दिया। मंदिर में दुष्कर्म की यह घटना 2018 में हुई थी। पीड़ित बच्ची की रिश्तेदार ने नाबालिग को अगवा कर उससे दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। यह अपराध किए जाने के समय आरोपी की उम्र 40 वर्ष थी। दोषी, बच्ची को एक मंदिर में ले गया था, जहां उसने इस अपराध को अंजाम दिया।

आरोपी के दोषी पाये जाने के बाद निचली अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 376बी (12 साल से कम उम्र की बच्ची से दुष्कर्म) के तहत मौत की सजा सुनाई थी लेकिन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दोषी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सी टी रविकुमार और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने याचिकाकर्ता की मौजूदा उम्र और पहले से ही कारावास में रहने की बात को संज्ञान में लिया।

न्यायालय ने उसकी सजा में बदलाव करते हुए दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। पीठ ने कहा कि किसी भी मंदिर में जाने से पीड़िता को इस दुर्भाज्ञपूर्ण, बर्बर घटना की बुरी याद परेशान कर सकती है और उसके भावी विवाहित जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

RELATED ARTICLES

‘द दिल्ली फाइल्स’ का नाम बदला गया, अब ‘द बंगाल फाइल्स: राइट टू लाइफ’ के नाम से होगी रिलीज़

पब्लिक डिमांड पर बदला गया फिल्म का नाम: अब 'द दिल्ली फाइल्स' नहीं, 'द बंगाल फाइल्स: राइट टू लाइफ' मुंबई:निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री की चर्चित...

नदी पर बने पुल के नीचे रहस्यमय परिस्थितियों में मिला पुलिसकर्मी का शव

बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली में 42 वर्षीय एक कांस्टेबल कैंट थाना क्षेत्र में नकटिया नदी पर बने पुल के नीचे रहस्यमय परिस्थितियों में...

भारत पर बुरी नजर रखने वालों को मुंहतोड़ जवाब देना मेरी जिम्मेदारी, दिल्ली में बोले रक्षामंत्री

नयी दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि सशस्त्र बलों के साथ मिलकर काम करना और भारत पर बुरी नजर रखने...

Latest Articles