लखनऊ। सीएए और एनसीआर के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ करने के आरोपियों की फोटो एवं पता युक्त होर्डिंग लगाये जाने वाले के मामले में कोई राहत न देने का स्वागत करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि प्रदेश कहा कि न्यायालय ने एक बार फिर ने भाजपा सरकार द्वारा संविधान में दिए गए लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होने से बचा लिया।
गुरूवार को जारी अपने बयान में अजय कुमार कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राजगोपाल बनाम तमिलनाडु सरकार वाद का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार लोगों की निजता के अधिकार का हनन कर रही है। यह मौलिक अधिकार है और कोई भी सरकार मौलिक अधिकार द्वारा प्रदत्त निजता के अधिकार का हनन नहीं कर सकती। न्यायालय ने पूछा कि सरकार ने किस कानून के तहत होर्डिंग लगाने का फैसला लिया है। सर्वाेच्च न्यायालय का यह सवाल हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन एवं योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम शुरू से कह रहे हैं कि सरकारें देश के कानून और संविधान से चलती हैं। लेकिन, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ इसे अपना मठ समझ रहे हैं। संविधान के खिलाफ उनका यह हठयोग नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि यह कितना विरोधाभासी है कि जिस व्यक्ति पर दर्जनों बार साम्प्रदायिक हिंसा भड़काने एवं जिसके द्वारा संचालित संगठन पर ऐसे तमाम दंगों में संलिप्तता के आरोप लगे हों, वह व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे लोगों को दंगाई बता रहा है। संविधान में हर व्यक्ति को शांतिपूर्ण ढंग से आन्दोलन-प्रदर्शन करने और सरकार के फैसलों से असहमत होने का पूर्ण अधिकार है इसे कोई भी सरकार रोक नहीं सकती।
अजय कुमार ने कहा कि जबसे केन्द्र एवं प्रदेश में भाजपा सरकार में आयी है पूरी सरकार दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के हितों पर लगातार कुठाराघात कर रही है और संविधान प्रदत्त उनके अधिकारों को छीनकर पुन: निरीह बनाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी हर वर्ग के हितों के लिए भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की सुरक्षा बनाये रखने के लिए निरन्तर संघर्ष करती रहेगी तथा उनके हितों की रक्षा के लिए खड़ी रहेगी।