नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रिकेट मैच के दौरान कथित तौर पर भारत-विरोधी नारेबाजी को लेकर सिंधुदुर्ग जिले में एक मकान और दुकान ढहाए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर महाराष्ट्र के प्राधिकारियों से सोमवार को जवाब मांगा।
याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि पिछले महीने आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच के दौरान कथित रूप से भारत विरोधी नारे लगाने के बारे में एक शिकायत दर्ज किए जाने के बाद अधिकारियों ने मकान और दुकान को ढहा दिया। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति आगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, नोटिस जारी करें।
पीठ ने कहा कि याचिका पर चार सप्ताह बाद सुनवाई होगी। याचिका में संपत्तियों को ढहाने के संबंध में शीर्ष अदालत के 13 नवंबर, 2024 के फैसले का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। इस फैसले में न्यायालय ने कारण बताओ नोटिस जारी किए बगैर और पीड़ित पक्ष को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिए बिना संपत्तियों को ढहाए जाने पर रोक लगा दी।