आरजी कर रेप -मर्डर केस में आरोपी संजय दोषी करार, 162 दिन बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

कोलकाता। कोलकाता की एक अदालत ने आरजी कर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय को शनिवार को दोषी करार दिया। मामले की सुनवाई कर रही सियालदह अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने कहा कि वह इस मामले में सोमवार को सजा सुनाएंगे।

यह फैसला पिछले साल नवंबर में बंद कमरे में शुरू हुई सुनवाई के लगभग दो महीने बाद और नौ अगस्त 2024 को घटित इस जघन्य अपराध के 162 दिन बाद सुनाया गया। आरोपी संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया।

बीएनएस 103(1) के तहत कम से कम आजीवन कारावास और अधिकतम फांसी की सजा के प्रावधान हैं। फैसला सुनाये जाने के वक्त रॉय ने अदालत में दावा किया कि उसे फंसाया गया है, इस पर न्यायाधीश ने कहा कि उसे सोमवार को सजा सुनाये जाने से पहले अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। मृतका के माता-पिता ने आरोपी को दोषी करार दिए जाने के लिए न्यायाधीश को धन्यवाद दिया।

RELATED ARTICLES

अश्लील कमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया को लगाई फटकार, कहा-उनके दिमाग में कुछ गंदगी है

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने एक यूट्यूब कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से अशोभनीय टिप्पणी करने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया के...

विरोध के बाद स्कूल पर लिखा गया 1965 के युद्ध नायक अब्दुल हमीद का नाम

गाजीपुर। सन् 1965 के युद्ध नायक अब्दुल हमीद के परिवार और अन्य लोगों के विरोध के बाद, गाजीपुर में शिक्षा अधिकारियों ने उनके पैतृक...

IPL 2025 की ऑनलाइन बुक करें टिकट, जानिए इसका तरीका

खेल डेस्क। IPL 2025 : अगर आप क्रिकेट के शौक़ीन है तो यह खबर आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल...

Latest Articles