वेब सीरीज में सुब्रत रॉय के नाम के इस्तेमाल पर रोक के खिलाफ याचिका खारिज

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आगामी वेब सीरीज बैड बॉय बिलेनियर्स में कारोबारी सुब्रत रॉय के नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाने के बिहार की निचली अदालत के आदेश के खिलाफ नेटफ्लिक्स की याचिका पर सुनवाई करने से बुधवार को इंकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करते हुए नेटफिलिक्स की याचिका खारिज कर दी।

पीठ ने नेटफ्लिक्स को बिहार के अररिया जिले की अदालत के आदेश के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय जाने की छूट प्रदान की है। पीठ ने अपील खारिज करते हुए कहा, खारिज, हमें खेद है। नेटफ्लिक्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ के बताया कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में वेब सीरीज से संबंधित कई याचिकाएं लंबित हैं और शीर्ष अदालत को इन मामलों को अपने पास स्थानांतरित कर लेना चाहिए।

पीठ ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के स्थानांतरण की नेटफ्लिक्स की अलग-अलग याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। सहारा इंडिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने नेटफ्लिक्स की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में दिवानी न्यायाधीश ने आदेश पारित किया है और जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की जा सकती है न की उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष।

नेटफ्लिक्स दो सितंबर को भारत में रिलीज होने जा रही इस वेब सीरीज का प्रमोशन कर रही है। इसमें कहा गया है: इस खोजी डॉक्यूमेंट्री में भारत के सबसे कुख्यात कारोबारियों को बनाने और खत्म करने वाले लालच, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को दिखाया गया है।

सहारा समूह की दो कंपनियों-सहारा इंडिया रियल इस्टेट कार्पाेरेशन ओर सहारा हाउसिंग इंवेस्टमेंट कार्प लि -द्वारा अपने निवेशकों को 25,000 करोड़ रूपये वापस करने के शीर्ष अदालत के 31 अगस्त, 2012 के आदेश का अनुपालन करने में विफल रहने के कारण सुब्रत रॉय और दो निदेशकों को गिरफ्तार किया गया था।

रॉय को शीर्ष अदालत ने चार मार्च 2014 को तिहाड़ जेल भेज दिया था और वह दो साल जेल में बिताने के बाद वह अपनी मां के अंतिम संस्कार की रस्मों के लिए छह मई, 2016 को पेरोल पर छूटे थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 28 अगस्त को करीब दो अरब अमेरिकी डालर के पीएनबी घोटाले में आरोपी मेहुल चोकसी की याचिका खारिज की थी।

उच्च न्यायालय ने चोकसी को कोई राहत देने से इंकार करते हुए कहा था कि निजी अधिकार लागू कराने के लिए रिट अधिकार विचार योग्य नहीं है। गीतांजलि जेम्स का प्रवर्तक, चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी 13,500 करोड़ रुपये पीएनबी धोखाधड़ी मामले में आरोपी हैं। चोकसी पिछले साल देश छोड़ कर भाग गया था और उसे एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता दी गई थी।

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