नई दिल्ली। आजकल लोगों के पास पैसे बचत करने के लिए तरीके है। ऐसे में अगर आपको भविष्य में अच्छा मुनाफा चाहिए तो आप अपना एफडी करा सकते हैं। ऐसे में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने एक नई सावधि जमा योजना, ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च की। एसबीआई की इस स्कीम में भारतीय नागरिकों के साथ-साथ एनआरआई भी पैसा लगा सकते हैं। निवेशक ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट में तीन अलग-अलग अवधियों – 1,111 दिन, 1,777 दिन और 2,222 दिन के लिए पैसा निवेश कर सकते हैं। बैंक इस योजना में निवेश किए गए पैसे का उपयोग पर्यावरण हित की परियोजनाओं में निवेश करने के लिए करेगा। इन परियोजनाओं में नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा कुशल, जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण आदि शामिल हैं।
एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा ने कहा कि सरकार ने 2070 तक भारत को शुद्ध कार्बन शून्य राष्ट्र बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसे पूरा करने के लिए एसबीआई ने ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट की शुरुआत की है। यह पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार वित्तीय भविष्य को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया कदम है। खारा ने कहा कि फिलहाल यह योजना शाखा नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध है और जल्द ही यह ‘योनो’ ऐप और ऑनलाइन बैंकिंग जैसे डिजिटल माध्यमों पर भी उपलब्ध होगी।
ये लोग कर सकते हैं निवेश
कोई भी भारतीय, गैर-व्यक्ति और अनिवासी भारतीय एसबीआई ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट में निवेश कर सकते हैं। इस योजना की अवधि 1111 दिन, 1777 दिन और 2222 दिन है। निवेशक इनमें से कोई एक अवधि चुन सकता है।
निवेश पर इतना मिलेगा ब्याज
सामान्य ग्राहक जो 1111 दिनों और 1777 दिनों के लिए एसबीआई ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं उन्हें 6.65 फीसदी सालाना ब्याज दिया जाएगा. वहीं, 2222 दिनों के लिए पैसा लगाने वाले ग्राहकों को 6.40 फीसदी ब्याज दिया जाएगा. वरिष्ठ नागरिकों को बैंक अतिरिक्त ब्याज देगा. यदि आप 1111 दिनों और 1777 दिनों के लिए थोक जमा पर पैसा निवेश करते हैं, तो आपको 6.15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिलेगा और यदि आप 2222 दिनों के लिए पैसा निवेश करते हैं, तो आपको 5.90 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिलेगा।
ये सुविधा भी उपलब्ध होगी
एसबीआई ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट में निवेशकों को प्री-मैच्योर निकासी की सुविधा मिलेगी। इसका मतलब है कि आप इस एफडी में निवेश किया गया पैसा मैच्योरिटी अवधि पूरी होने से पहले भी निकाल सकते हैं। इतना ही नहीं, बैंक इस एफडी पर लोन और ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी देगा. इस योजना पर आयकर नियमों के अनुसार टीडीएस भी लागू होगा।