टेरर फंडिंग मामले में हाफिज पर आरोप तय

लाहौर। पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने बुधवार को मुम्बई आतंकवादी हमले के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद के खिलाफ आतंकवाद के वित्तपोषण का आरोप किया। उसे कानूनी शिकंजे में लाने के लिए इस्लामाबाद पर अत्यधिक अंतरराष्ट्रीय दबाव था।

आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) लाहौर ने सईद और उसके तीन शीर्ष सहयोगियों हाफिज अब्दुल सलाम बिन मुहम्मद, मुहम्मद अशरफ और जफर इकबाल को आतंकी वित्त पोषण के लिए आरोपित किया है। एटीसी के न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने अभियोजन को निर्देश दिया कि गवाहों को पेश करे और गुरूवार तक सुनवाई स्थगित कर दी। सईद (69) अन्य आरोपियों के साथ अदालत में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मौजूद था।

सुनवाई के बाद अदालत के एक अधिकारी ने पीटीआई से कहा, सईद और उसके सहयोगियों के वकील ने अपने तर्क रखे और अदालत से आग्रह किया कि उनके मुवक्किल को आरोपित नहीं किया जाए। अधिकारी ने कहा कि पंजाब के उप अभियोजन महानिदेशक अब्दुर रउफ ने कहा कि सईद और अन्य आतंकवादी वित्त पोषण के मामले में संलिप्त हैं और पंजाब पुलिस के आतंकवाद निरोधक विभाग ने इसके लिए साक्ष्य पेश किए हैं।

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