घरेलू उड़ानों के परिचालन के लिए दिशानिर्देश जारी, एक चेक-इन बैग की अनुमति

नई दिल्ली। नागर विमानन मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि दो महीने की रोक के बाद सोमवार को जब घरेलू यात्री उड़ान सेवा पुन: शुरू होगी तो सख्त नियमों के साथ करीब एक तिहाई परिचालन की अनुमति होगी और सभी एयरलाइन्स को सरकार द्वारा निर्धारित किराए की उच्च और निम्न सीमा का पालन करना होगा।

मंत्रालय ने अपने विस्तृत दिशानिर्देशों में सलाह दी है कि वृद्घजन, गर्भवती महिलाएं और अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे यात्री तब तक हवाई यात्रा से बचें, जब तक कोरोना वायरस का प्रकोप कम नहीं हो जाता। कंटेनमेंट (निरुद्ध) क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी। मंत्रालय ने दिशानिर्देशों में कहा कि सभी यात्रियों को या तो आरोग्य सेतु ऐप के जरिए अथवा स्व-घोषणापत्र भरके अपनी सेहत की जानकारी देनी होगी।

यात्रियों को वेब-चेक-इन कराना होगा क्योंकि हवाईअड्डों पर चेक-इन काउंटर कार्यरत नहीं होंगे। यात्रा के नियमों में विमान में कोई खानपान की बिक्री नहीं होना, सभी यात्रियों के लिए शारीरिक तापमान की जांच अनिवार्य होना और प्रत्एक यात्री के लिए केवल एक बैग चेक-इन में ले जाने की अनुमति होना शामिल हैं। कोविड-19 से संक्रमित पाए गए लोगों को यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी।

दिशानिर्देशों के अनुसार सभी यात्रियों को हवाईअड्डे पर प्रवेश के समय और उसके बाद पूरी यात्रा के दौरान मास्क पहनना होगा। मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों को उड़ान के निर्धारित समय से कम से कम दो घंटे पहले हवाईअड्डे पहुंचना होगा और सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। सरकार ने कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के कारण बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक गतिविधियों को बहाल करने के लिहाज से नियमों में ढील देनी शुरू की है और उसके कुछ दिन बाद घरेलू यात्रियों को हवाई यात्रा की अनुमति दी जा रही है।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के कारण 25 मार्च से व्यावसायिक यात्री उड़ानों का संचालन निलंबित है। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, सभी हितधारकों जैसे कि एयरलाइनों, हवाईअड्डों ने सहयोग किया, इसलिए हमने 25 मई से विमान सेवाएं बहाल करने का फैसला लिया। पुरी ने कहा कि सभी हवाई यात्रा मार्गों को 40 मिनट से 210 मिनट की उड़ान अवधि के आधार पर सात भागों में बांटा गया है।

नागर विमानन सचिव ने कहा कि किसी भी विमान में 40 प्रतिशत सीटें अधिकारियों द्वारा किसी मार्ग के लिए निर्धारित निम्न और उच्च किराया सीमाओं के बीच के मूल्य पर बुक की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मेट्रो से नॉन मेट्रो शहरों के लिए केवल एक तिहाई उड़ानों की अनुमति दी जाएगी जहां साप्ताहिक उड़ानें 100 से ज्यादा हैं। मंत्रालय ने कहा, यात्रियों से अपेक्षा है वे आरोग्य सेतु ऐप के जरिए अपनी सेहत के बारे में प्रमाणित करें अथवा स्व-घोषणा पत्र भरें।

विमानपत्तनों को लोगों को पृथक रखने तथा संदिग्ध यात्रियों की कोविड-19 की जांच कराने के लिए अलग स्थान चिह्नित करने की सलाह दी गई है। दिशानिर्देशों के अनुसार हवाईअड्डों को सभी प्रवेश बिंदुओं तथा अनेक स्पर्श वाले बिंदुओं पर हैंड सेनिटाइजर की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

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