फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों की शूटिंग शुरू करने लिए केन्द्र ने जारी किए दिशानिर्देश

नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों का निर्माण पुन: शुरू करने के लिहाज से रविवार को मानक परिचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की घोषणा की जिसमें कैमरे के सामने आने वाले कलाकारों को छोड़ करके शेष लोगों के लिए सामाजिक दूरी का पालन करना और मास्क लगाना जैसे नियमों का पालना करना शामिल है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मीडिया प्रोडक्शन के वास्ते एहतियाती उपायों पर मार्गदर्शक सिद्घांतों तथा एसओपी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन कदमों से शूटिंग फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी और कोरोना वायरस संक्रमण के कारण प्रभावित हुए फिल्म उद्योग के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा।

जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय से विचार-विमर्श करने के बाद एसओपी को अंतिम रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर जारी किए गए दिशानिर्देशों के आधार पर फिल्मों और टीवी धारावाहिकों की शूटिंग शुरू की जा सकती है। एसओपी का विवरण साझा करते हुए उन्होंने कहा कि कैमरे के सामने जो लोग काम करते हैं, उन्हें छोड़कर शेष लोगों को मास्क लगाना होना।

उन्होंने कहा, हमने अंतरराष्ट्रीय अनुभवों के आधार पर और स्वास्थ्य मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय से विचार-विमर्श करने के बाद एसओपी तैयार किए हैं, हमने एसओपी जारी किए हैं। जावड़ेकर ने कहा, यह अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है और यह लाखों लोगों को रोजगार देता है। इसलिए, हमने प्रोडक्शन गतिविधि को फिर से शुरू करने के लिए यह जारी किया है। मुझे यकीन है कि सभी लोग इसका स्वागत करेंगे और सभी राज्य इसे लागू करेंगे।

मंत्रालय के दस्तावेज में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर भी जोर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 निरुद्ध क्षेत्रों में गैर-जरूरी गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। मार्गदर्शक सिद्धांतों में यह भी कहा कि ऐसे कर्मचारी जो उच्च जोखिम वाले हैं, मसलन बुजुर्ग कर्मचारी, गर्भवती महिलाएं, ऐसे कर्मचारी जो बीमार हैं उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए।

मंत्रालय के एसओपी में कहा गया है कि सभी स्थानों पर, बैठने अथवा खड़े होने पर हर वक्त छह फुट की दूरी बनाने के नियम का पालन किया जाएगा। इनमें शूटिंग लोकेशन, साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो और एडिटिंग रूम जैसी जगहें शामिल हैं। मंत्रालय के दस्तावेज़ के अनुसार, दृश्य, अनुक्रम, सेट-अप, कैमरा लोकेशन, कास्ट और क्रू सदस्यों का स्थान, बैठने की व्यवस्था, भोजन और खानपान की व्यवस्था, भोजन के अलग अलग वक्त जैसे पहलुओं की योजना सामाजिक दूरी के नियम को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए।

एसओपी में कहा गया कि शूटिंग के वक्त प्रोडक्शन दल को कम से कम संख्या में कास्ट और क्रू सदस्यों को लेना चाहिए। बाहर होने वाली शूटिंग में दर्शकों को आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तथा स्थानीय प्रशासन के साथ जरूरी समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। दस्तावेज़ के अनुसार,सामाजिक दूरी के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए आराम या रहने की सुविधाओं की योजना बनाई जानी चाहिए।

इसके अनुसार ऐसे स्टूडियो जहां बहुत सारे सेट हैं वहां अलग अलग प्रोडक्शन इकाइयों को बुलाने और पैकअप का समय अलग अलग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सेट, कैफेटेरिया, मेकअप रूम, एडिटिंग रूम, वैनिटी वैन, शौचालय जैसे साझा इस्तेमाल वाले स्थानों को नियमित रूप से साफ किया जाना चाहिए।

शूटिंग से पहले और बाद में, जितना संभव हो इन्हें सेनिटाइज किया जाना चाहिए। दिशानिर्देश के अनुसार मेकअप कलाकार और हेयर स्टाइलिस्ट पीपीई किट का उपयोग करेंगे और कलाकारों को हेयर स्टाइलिंग और मेकअप कहीं दूर कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि संक्रमण फैलने के बाद फिल्मों और टीवी धारावाहिकों की शूटिंग पर रोक लगा दी गई थी।

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