खाद्यान्न का मुफ्त वितरण 12 से 23 अगस्त तक

विशेष संवाददाता लखनऊ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह अगस्त में आवंटित खाद्यान्न का नि:शुल्क वितरण 12 से 23 अगस्त तक कराया जाएगा।

अन्त्योदय राशनकार्डों पर 14 किग्रा गेहूं और 21 किग्रा चावल (35 किग्रा खाद्यान्न) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 02 किग्रा गेहूं व 3 किग्रा चावल (5 किग्रा खाद्यान्न) प्रति यूनिट का नि:शुल्क वितरण लाभार्थियों में कराया जा रहा है। खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने बताया कि खाद्यान्न के नि:शुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

इस योजना के तहत गेहूं, चावल के मुफ्त वितरण की अन्तिम तारीख 23 अगस्त को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से नि:शुल्क वितरण किया जा सकेगा।

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