इस्लामाबाद. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इमरान खान को भ्रष्टाचार के एक मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में उन पर सत्ता में रहने के दौरान महंगे सरकारी उपहार बेचकर मुनाफा कमाने का आरोप है।
इस्लामाबाद स्थित जिला एवं सत्र अदालत के अतिरिक्त न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने इमरान खान पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं देने पर उन्हें और छह महीने तक जेल में रखा जाएगा। दिलावर ने अपने फैसले में कहा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष के खिलाफ संपत्ति की गलत घोषणा करने
के आरोप साबित हुए हैं।
अदालत के फैसले के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब पुलिस के सहयोग से 70 वर्षीय खान को लाहौर में उनके आवास
से गिरफ्तार कर लिया। खान के परिवार ने यह जानकारी दी। ट्विटर पर खान की पार्टी ने कहा, इमरान खान को कोट लखपत जेल ले जाया जा रहा है। पीएम शहबाज के विशेष सहायक अताउल्लाह तरार ने खान की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, यह बाद में तय किया जाएगा कि उन्हें रावलपिंडी की अदियाला जेल में रखा जाएगा या कहीं और।
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही के लिए तोशाखाना मामले की विचारणीयता को बरकरार रखने के सत्र अदालत के फैसले को रद्द करने के एक दिन बाद यह फैसला आया।
तोशाखाना कैबिनेट प्रभाग के अंतर्गत एक विभाग है, जहां अन्य सरकारों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों
द्वारा अफसरों को दिए गए उपहारों को रखा जाता है। खान ने कीमती चीजों को लाभ कमाने के लिए बेच दिया।
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