लखनऊ। प्रदेश के गन्ना और चीनी आयुक्त संजय भूसरेड्डी ने शुक्रवार को बताया कि बलरामपुर जिले के एक क्रय केंद्र पर घटतौली और तौलने वाली मशीन में छेड़छाड़ के आरोप में एक मैनेजर और एक सहायक मैनेजर समेत चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गयी है।
भूसरेड्डी ने बताया कि बलरामपुर ग्रुप की चीनी मिल गुलरिया द्वारा संचालित गन्ना क्रय केन्द अम्बूपुर से सम्बन्धित गन्ना कृषकों से दूरभाष पर प्राप्त शिकायत के मद्देनजर निरीक्षण के आदेश दिए गए थे। निरीक्षण के समय यह तथ्य प्रकाश में आया की गन्ना क्रय केन्द्र पर चीनी मिल गुलरिया के फिटर व सहायक फिटर द्वारा मिल प्रबन्धन की मिली भगत से घटतौली करने के उद्देश्य से बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति लिए क्रयकेन्द्र पर लगी गन्ना तौलने की मशीन (डिजिटाइजर) से छेड़छाड़ की गई तथा तौल की मशीन रिसेट करते हुए रंगे हाथ पकडे गए।
गन्ना आयुक्त ने कहा कि आरोप को देखते हुए विभाग द्वारा चीनी मिल प्रबंधन और सम्बंधित कार्मिको के विरुद्ध सुसंगत धाराओं मैं प्रथिमिकी दर्ज करा दी गई है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए भूसरेड्डी ने बताया की तौल लिपिक द्वारा कांटा खराब होने की किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गयी थी और न ही कांटा जांच रजिस्टर में उसकी प्रविष्टि की गयी थी। फिटर और फिटर सहायक द्वारा यह भी बताया गया की उन्हें ऐसा करने के लिए चीनी मिल प्रबंधन द्वारा कहा गया। इस तरह से यह सिद्ध होता है कि चीनी मिल प्रबन्धन की सहमति एवं जानकारी में घटतौली कराकर कृषकों को आर्थिक क्षति पहुंचाने की नियत से षडयंत्र से तहत कांटे से छेड़छाड़ करायी गयी।
गन्ना आयुक्त ने यह भी बताया की बगैर बाट-माप विभाग को अवगत कराये कांटे मे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ अनुमन्य नही है और कांटे में किसी भी प्रकार का सुधार हेतु सील तोड़ने से पूर्व मिल प्रबन्धन द्वारा विधिक बांट माप-विज्ञान विभाग
को सूचित करना आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कि इसको देखते हुए सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति फरधान द्वारा चीनी मिल के गन्ना प्रबंधक प्रवीण शर्मा व सहायक गन्ना प्रबंधक वीके सिंह सहायक गन्ना प्रबन्धक और दोषी कर्मचारी कांटा फिटर विजयपाल सिंह और सहायक फिटर रामकुमार के खिलाफ धोखाधड़ी और साजिश के आरोप में प्रथिमिकी दर्ज कराई गई है।
भूसरेड्डी ने कहा कि किसी भी चीनी मिल द्वारा प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद विनियमन अधिनियम के प्रावधानों व उससे जुड़े आदेशों के उल्लंघन को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी चीनी मिल अनियमित कार्य करती है अथवा चीनी मिल द्वारा अपने कार्मिको के माध्यम से ऐसा कराया जाता है तो उसके विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया गया की उक्त समस्त प्रक्रिया के दौरान क्रय केंद्र के निरीक्षण के समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ,क्रय केंद्र पर तैनात कार्मिको के मध्य उचित दूरी रखी गई तथा कोविड-19 के सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निदेर्शों का अनुपालन किया गया।





