घरेलू उड़ानें होंगी बहाल, बच्चों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य नहीं

नई दिल्ली। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने 25 मई से घरेलू उड़ानों का परिचालन पुन: शुरू करने के लिहाज से गुरुवार को हवाईअड्डा संचालकों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जिसमें कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य नहीं है। एएआई ने कहा कि प्रस्थान करने वाले अन्य यात्रियों को अपने मोबाइल फोन पर ऐप में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसका सत्यापन टर्मिनल के प्रवेश द्वार पर सीआईएसएफ कर्मी या हवाईअड्डे के कर्मी करेंगे।

एएआई की ओर से एसओपी में कहा गया है, यात्रियों को हवाईअड्डा टर्मिनल इमारत में प्रवेश से पहले एक निश्चित स्थान पर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए स्क्रीनिंग क्षेत्र से अनिवार्य रूप से गुजरना होगा। 20 मई को जारी एसओपी के अनुसार विमानपत्तन संचालकों को यात्री के टर्मिनल की इमारत में प्रवेश से पहले उसके सामान के सैनिटाइजेशन के लिए उचित बंदोबस्त करने होंगे। एएआई देश में 100 से अधिक हवाईअड्डों का प्रबंधन देखता है। हालांकि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू और हैदराबाद जैसे बड़े हवाईअड्डों का संचालन निजी कंपनियां करती हैं।

एसओपी के अनुसार यात्रियों को उड़ान प्रस्थान के निर्धारित समय से दो घंटे पहले हवाईअड्डे पर पहुंचना होगा और टर्मिनल में केवल उन यात्रियों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जिनकी उड़ान अगले चार घंटे में प्रस्थान करने वाली है। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को घोषणा की थी कि देश में घरेलू यात्री उड़ान सेवा 25 मई से क्रमिक तरीके से बहाल की जाएगी।

एसओपी के मुताबिक हवाईअड्डा क्षेत्र में प्रवेश से पहले या कार पार्किंग में यातायात पर कड़ी निगरानी रखने के लिए यातायात पुलिस और सीआईएसएफ समन्वय के साथ काम करेंगे ताकि जाम की स्थिति बनने से रोका जा सके और सामाजिक दूरी कायम की जा सके। इसमें कहा गया, प्रस्थान और आगमन क्षेत्र में ट्रॉली के इस्तेमाल को हतोत्साहित किया जाए। हालांकि अत्यधिक आवश्यकता होने पर चुनिंदा यात्रियों को अनुरोध पर यह सुविधा दी जाएगी।

टर्मिनल के भीतर अखबार या पत्र-पत्रिकाएं उपलब्ध नहीं होंगे। खान-पान के सभी आउटलेट कोविड-19 संबंधी उचित सावधानियों के साथ खुलेंगे। एएआई ने हवाईअड्डों को निर्देश दिया है कि वे सेंट्रल एसी के बजाए खुली हवा के आनेजाने की व्यवस्था करें। एसओपी में कहा गया है कि बोर्डिंग गेट से यात्रियों को उनकी सीट संख्या के आधार पर समूह बनाकर भेजा जाए ताकि विमान के भीतर भीड़भाड़ की स्थिति न बनें। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने कहा कि शुरू में 30 प्रतिशत घरेलू उड़ानों को परिचालन की इजाजत दी जाएगी। अधिकारियों ने यह भी कहा कि सरकार सभी हवाई किरायों की सीमा तय कर सकती है ताकि एयरलाइन्स अनाप-शनाप किराया न वसूल सकें।

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