प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की सभी जिला अदालतों और अपने अधीन काम करने वाले अधिकरणों को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया है। महा निबंधक हाई कोर्ट द्वारा इस आशय की अधिसूचना जारी की गई है जिसमें सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों से कहा गया है कि कोरोना और लॉकडाउन को देखते हुए जिला अदालतों को अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
महा निबंधक ने इस आशय की सूचना सभी पीठासीन अधिकारियों, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, लैंड एक्वीजीशन अथॉरिटी और अन्य लोगों को देने के लिए कहा है। साथ ही इस सूचना को जिला अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर भी डालने का निर्देश दिया है,ताकि सभी संबंधित पक्षों को इसके बारे में जानकारी मिल सके।
इससे पूर्व हाइकोर्ट ने 23 मार्च को जिला अदालतों को बंद करने का आदेश दिया था। अदालतों को 20 अप्रैल से खोला जाना था, मगर राज्य के गृह विभाग के अनुरोध पर इसे अगले आदेश तक के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया। लॉक डाउन तीन मई के बाद भी आगे बढ़ाए जाने के निर्णय को देखते हुए हाइकोर्ट ने एक बार फिर से अदालतों को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया है।





