शायर मुनव्वर राना के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज

लखनऊ। शायर मुनव्वर राना के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में कथित रूप से धार्मिक आधार पर समूहों में दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार मुनव्वर राना ने फ्रांस में एक पत्रिका में प्रकाशित कार्टून और एक व्यक्ति की हत्या के संदर्भ में एक न्यूज चैनल को साक्षात्कार दिया था जिसमें उनका बयान कथित रूप से विभिन्न समुदायों में वैमनस्य फैलाने और सामाजिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सोमवार को बताया कि रविवार को हजरतगंज कोतवाली में तैनात एक उपनिरीक्षक ने मुनव्वर राना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उनके खिलाफ धारा 153-ए (धर्म और भाषा के आधार लोगों में नफरत फैलाने की कोशिश), 295-ए (किसी वर्ग की धार्मिक भावना का अपमान करने के इरादे से किया गया दुर्भावनापूर्ण कृत्य), 505(1(बी) (जनता के बीच भय पैदा करने के इरादे से शरारत करना और अपराध के लिए प्रेरित करना), 505 (2) (नफरत पैदा करने वाला बयान देना) तथा सूचना प्रोद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 67 और 66 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

राना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए पुलिस उपनिरीक्षक ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे राना के बयान से लोक शांति भंग होने की पूर्ण आशंका है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने साक्षात्कार का संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की है और मामले की जांच की जा रही है।

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