यूपी में 666.07 लाख श्रमिकों के पंजीकरण का लक्ष्य निर्धारित : मुख्य सचिव
लखनऊ। असंगठित क्षेत्रों के कर्मकारों के पंजीयन के लिये प्रत्येक ग्राम पंचायत में तथा शहरी क्षेत्र में मुख्य रूप से लेबर अड्डों का चिन्हांकन कर सीएससी के माध्यम से शिविरों का आयोजन किया जाए। यह निर्देश बुधवार को मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र से सम्बन्धित विभागों द्वारा लक्ष्यों का निर्धारण कर प्रतिदिन समीक्षा सुनिश्चित की जाए। इसी तरह जिलों में जिलाधिकारी भी इसकी नियमित समीक्षा सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति की साप्ताहिक बैठकें भी सुनिश्चित करें। राज्य के ई-समन्वय को इस आशय के निर्देश दिये गये कि पंजीयन के लिये राज्य सेवा केन्द्रो को अधिकृत कराते हुए शीघ्र पंजीयन की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। इससे पूर्व बैठक में अपर मुख्य सचिव, श्रम सुरेश चन्द्रा ने बताया कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण के लिये भारत सरकार द्वारा यूपी के लिए 666.07 लाख श्रमिकों के पंजीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार 31 दिसम्बर तक श्रमिकों के पंजीयन का कार्य भारत सरकार द्वारा निर्मित ई-श्रम पोर्टल पर पूर्ण करना है।
इस कार्य को समय से पूर्ण किये जाने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। ई-श्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सन्निर्माण कामगार, प्रवासी कामगार, गिग कामगार तथा प्लेटफार्म कामगार, फेरीवालों, घरेलू कामगार, कृषि कामगार आदि सहित सभी असंगठित कामगारों के लिए एक आधार के साथ राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है। भविष्य में इसी डेटा से असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित योजनाएं लागू की जायेंगी। ई-श्रम पोर्टल पर कोई भी कामगार जो असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हों और जिनकी आयु 16-59 वर्ष के बीच हो एवं जिसका पीएफ व ईएसआई न कटता हो तथा आयकर दाता न हो पंजीकरण करा सकता है। ई-पोर्टल पर पंजीकरण के लिए 156 प्रकार के कार्यों को चिन्हित किया गया है।
यूपी में 40,45,880 श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया जा चुका है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के पश्चात उसे पीएमएसबीवाई के तहत 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत पंजीकृत कामगार को 5 लाख तक की कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगा। भविष्य में, असंगठित कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से वितरित किए जायेंगे। आपात स्थिति और राष्ट्रीय महामारी जैसी परिस्थितियों में, इस डेटाबेस का उपयोग सहायता के लिए किया जा सकता है।