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किसानों को तोहफा : दुर्घटना पर आश्रितों को पांच लाख

लखनऊ। योगी सरकार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यूपी के किसानों को ‘मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना’ के तहत 5 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा का बड़ा लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को भी मंजूरी दी है। इसके तहत नये लाइसेंस शुल्क में देशी शराब के लिये 10 फीसदी, विदेशी शराब के लिये 20 फीसदी और बीयर के लिये 15 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गयी है।

सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह व श्रीकांत शर्मा ने मंत्रिमंडल के बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में 13 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जिसमें मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए कल्याणकारी योजना को हरी झंडी देते हुए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत यदि किसी किसान, बटाईदार अथवा खेत में कार्य करते समय किसी की मौत होती है तो उसके आश्रित को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिव्यांग होने की स्थिति में यदि 60 प्रतिशत तक दिव्यांग होने की स्थिति होती है तो ऐसी दशा में उसे 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

शर्मा ने बताया कि प्रदेश में करीब 2 करोड़ 28 लाख 22 हजार किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि यह योजना 14 सितम्बर 2019 से प्रभावी होगी। प्रवक्ता ने बताया कि बीमा कम्पनियों को पिछले वर्ष 675 करोड़ रुपये प्रीमियम के तौर पर दिए गए थे जिसमें मात्र 200 करोड़ रुपये ही खर्च हुए। मुख्यमंत्री ने खास तौर यह योजना मुख्यमंत्री के नाम से लागू की है। मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति 2020-21 को मंजूरी दी है।

इस नीति के तहत आबकारी विभाग की नीतियों को और सरल व पारदर्शी बनाया गया है। नवीनीकरण से लेकर लॉटरी तक अब सभी कार्य ऑनलाइन होंगे। विभाग ने इस वर्ष का लक्ष्य भी 31600 करोड़ रुपये निर्धारित किया है। राजस्व को बढ़ाने के लिए विभाग ने लाइसेंस फीस में देशी मदिरा पर दस, विदेशी पर बीस व बियर पर पन्द्रह प्रतिशत बढ़ोत्तरी करने का भी निर्णय लिया है।

प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने उप्र पावर कारपोरेशल लि. एवं सहयोगी विद्युत वितरण निगमों के लिए उदय योजना के प्रस्तर 8.4 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में लिये जा चुके कार्यशील पूंजी ऋण के लिए धनराशि 150 करोड़ रुपये ब्याज एवं अन्य सभी देयों सहित अदायगी की अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति दिये जाने एवं शासकीय प्रत्याभूति पर पूर्व की भांति प्रत्याभूति शुल्क माफ किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

इसी तरह से यूपीपीसीएल व सहयोगी विद्युत वितरण निगम के लिए उदय योजना के प्रस्तर 8.4 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 मेंलिये गये एवं लिये जाने वाले ऋणों के लिए 1784.56 करोड़ रुपये की अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति दिये जाने एवं शासकीय प्रत्याभूति पर पूर्व की भांति प्रत्याभूति शुल्क माफ किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के क्रियान्वयन के लिए दो मेगा कम्पनियों पेप्सिकों व त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ने 689 करोड़ रुपये के निवेश की इच्छा जतायी है। इस निवेश से प्रदेश में रोजगार का भी सृजन होगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा स्मार्ट पुलिस विधि विवि की स्थापना के लिए 2020 नीति को मंजूरी दी गयी है। शामली के कलेक्ट्रेट भवन का मानक के आधार पर निर्माण के लिए 29.6 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया गया।

मुख्यमंत्री ने 24 जुलाई 19 में यह निर्णय लिया था कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यदि कोई स्थान है तो उसे 50 लाख रुपये तक धनराशि उसकी सौन्दर्यीकरण अथवा निर्माण पर खर्च करने के लिए दिए जाएंगे। यह धनराशि विधायक नीधि से भी खर्च की जा सकती है। जीएसटी कांउसिल द्वारा अप्रूव्ड प्रस्ताव को विधानमंडल में रखने का भी मंत्रिमंडल में अनुमोदन किया गया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण में आईटी बीएचयू द्वारा किए गए सर्वे में खर्च कम आया है जिसका भी अनुमोदन किया गया।

प्रवक्ता ने बताया कि सरकार ने जिस तरह से स्वच्छता अभियान से जुड़ी फिल्म टॉयलेट को टैक्स फ्री किया था उसी तरह से फिल्म हलका को भी यूपी में टैक्स फ्री किया गया है। इसके अलावा मेसर्स पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के पक्ष में निर्गत शासनादेश के अन्तर्गत भूमि से संबंधित अनुमन्य सुविधाओं को मेसर्स पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क नोएडा प्राइवेट लिमिटेड को अनुमन्य कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

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