ग्रीन-ओरेंज जोन में नाई, सैलून व ई-कॉमर्स की अनुमति

  • पूरे देश में 130 रेड, 284 आरेंज और 319 ग्रीन जोन

नयी दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शनिवार को स्पष्ट किया कि चार मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन और ओरेंज जोन में नाई की दुकानों एवं सैलून को खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियां इन क्षेत्रों में गैर-अनिवार्य सामानों की बिक्री भी कर सकेंगी। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को लॉकडाउन दो हफ्ते के लिए बढ़ाते हुए इसे 17 मई तक कर दिया था।

इसने ग्रीन और ओरेंज जोन में कई प्रतिबंधों में ढील दी है। मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि ग्रीन और ओरेंज जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी सामानों की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं होगा। इन इलाकों में नाई की दुकानें और सैलून भी खोलने की अनुमति होगी। ये छूट चार मई से प्रभावी होंगी जब लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होगा।

रेड जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं को बेचने की अनुमति दी गई है। नाई की दुकानें और सैलून को रेड जोन में खोलने की अनुमति नहीं है। ग्रीन, ओरेंज और रेड जोन में शराब की उन दुकानों पर इसकी बिक्री की अनुमति दी जाती है जो अलग हटकर स्थित होगी। रेड जोन में ये दुकानें बाजार या मॉल में स्थित नहीं होनी चाहिए।

शराब की दुकानों पर ग्राहकों को एक-दूसरे से कम से कम छह फुट (दो गज की दूरी) बनानी होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक बार में पांच से अधिक लोग मौजूद नहीं हो। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने रेड जोन में घरेलू सहायकों की अनुमति पर कहा कि बाहरी लोगों की आवाजाही के संबंध में आरडब्ल्यूए को निर्णय लेना है, लेकिन स्वास्थ्य प्रोटोकॉल को घरेलू सहायकों के साथ-साथ नियोक्ताओं द्वारा भी बनाए रखा जाना चाहिए।

यदि कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी जिसने घरेलू सहायकों को काम पर रखा है। रेड, ओरेंज और ग्रीन जोनों का वर्गीकरण कोविड-19 के खतरे के आधार पर किया गया है। एक जिले को ग्रीन जोन समझा जायेगा यदि अब तक या पिछले 21 दिन में वहां इस महामारी का कोई मामला सामने नहीं आया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार तक देश में 130 रेड जोन हैं और सबसे अधिक 19 उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद महाराष्ट्र में 14 हैं। ओरेंज जोन की संख्या 284 और ग्रीन जोन की संख्या 319 है। राष्ट्रीय राजधानी में सभी जिलों को रेड जोन के तहत रखा गया है। गृह मंत्रालय के अनुसार लॉकडाउन के दौरान देशभर में सड़क (अंतर-राज्यीय), रेल और हवाई तथा मेट्रो रेल से यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग केन्द्रों जैसे शैक्षिणक और प्रशिक्षण संस्थान को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।।

यूपी के 19 व दिल्ली के सभी जिले रेड जोन में

रेड जोन: लखनऊ, रायबरेली, मेरठ, सहारनपुर, गौतमबुद्धनगर, बिजनौर, अमरोहा, कानपुर नगर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, आगरा, मथुरा, बरेली, बुलंदशहर, वाराणसी, संत कबीर नगर हैं।

आरेंज जोन: आजमगढ़, मैनपुरी, गाजियाबाद, औरैया, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज, श्रावस्ती, बांदा, जौनपुर, एटा, कासगंज, हापुड़, बदायूं, बागपत, बस्ती, शामली, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जालौन, गोरखपुर, झांसी, हरदोई, कौशांबी, मिजार्पुर, इटावा, प्रतापगढ़, गाजीपुर, गोंडा, मऊ, भदोही, उन्नाव, पीलीभीत, बलरामपुर, अयोध्या हैं।

ग्रीन जोन: महाराजगंज, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर ,बलिया,चंदौली, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, हाथरस, चित्रकूट, देवरिया, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र, अमेठी, फरुर्खाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात हैं।

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