लखनऊ। पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतिया जिनकी शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट हो तथा जिनके अभिभावकों की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र दोनों में समान रूप से वार्षिक आय सीमा रुपये एक लाख तक होनी चाहिए। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो अभ्यर्थी बेरोजगार हो तथा किसी शिक्षण संस्थान से छात्रवृत्ति ना लेता हूं तथा अभ्यर्थी किसी भी शिक्षण संस्था में संस्थागत के रूप में अध्ययनरत ना हो, ओ लेवल जिसकी अवधि 1 वर्ष एवं सीसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण जिसकी अवधि 3 माह की होगी के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देश नियमों के आधार पर प्रशिक्षण जिसकी अवधि 3 माह की होगी के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा नियमों के आधार पर प्रशिक्षण करने के इच्छुक पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों 11 से 25 जुलाई तक अपना आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
संबंधित आवेदक द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करके उस पर पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा कर अपना हस्ताक्षर बनाकर (जाति, आय प्रमाण पत्र बोर्ड आफ रेवेन्यू की वेबसाइट पर होना अनिवार्य) हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के अंकपत्र तथा प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रति सहित हार्ड कॉपी संबंधित जनपद के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय अंतर्गत उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।