दुबई। संयुक्त अरब अमीरात युएई की एक अदालत ने 43 वर्षीय एक सूडानी को अपने एक हमवतन की हत्या करने तथा एक भारतीय महिला एवं उसकी नाबालिग बेटी पर 2019 में हमला करने के जुर्म में दस साल की कैद की सजा सुनाई है।
एक अखबार की सोमवार की खबर के अनुसार अभियुक्त को मारे गए व्यक्ति नग्गी शेख इदरीर्स 46ी के परिवार को 2,00,000 दिरहर्म 54,450 डॉलरी का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया गया। खबर के अनुसार अभियुक्त को हत्या के जुर्म में सात साल की कैद और भारतीयों पर हमला करने के अपराध में तीन साल की कारावास की सजा सुनाई गई।
उसके बाद उसे सूडान भेज दिया जाएगा। इस खबर में अभियुक्त का नाम नहीं बताया गया है। हत्या और हमला 16 जनवरी, 2019 को हुए। भारतीय महिला ने बताया कि वह शारजाह के अल बुतैना इलाके में अपनी सात वर्षीय बेटी के साथ घर लौट रही थी, तब एलीवेटर पर हमलावर ने उन पर चाकू से वार किया था।
महिला के अनुसार उसकी चीख सुनकर जब इदरीस दखल देने वहां पहुंचा तब उसकी छाती में भी चाकू लगा और मौके पर ही उसकी जान चली गई।