शनिवार, रविवार को बंद रहेंगे दफ्तर, हाट, बाजार, व व्यावसायिक प्रतिष्ठान
आवश्यक सेवाओं, अस्पतालों, वस्तुओं की आपूर्ति पर रहेगी छूट
लखनऊ। रात से शुरू हुए ‘मिनी लॉकडाउन’ के पहले शुक्रवार को शहर के बाजारों में काफी भीड़ नजर आयी। फल, सब्जियों की दुकानों से लेकर, किराना स्टोरों और यहां तक की एटीएम पर भी लोग लाइन में खड़े दिखाई दिये। हालांकि, शुक्रवार से शुरू हुआ लॉकडाउन सिर्फ 55 घंटों के लिए प्रभावी रहेगा, लेकिन पूरे दिन लोगों में आशंका बनी रही कि कहीं पहले की तरफ यह दोबारा न बढ़ जाये, जिसकी वजह से शहर में कई जगहों पर लोग जरुरत से ज्यादा सामान भी खरीदते नजर आये।
प्रदेश में कोविड नियंत्रण के तहत स्वास्थ्य जागरूकता को देखते हुए शुक्रवार की रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस दौरान सभी कार्यालय, शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी व व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी तरह की गतिविधियां बंद रहेंगी। इस संबंध में मुख्य सचिव आरके तिवारी ने गुरुवार की रात नये दिशा-निर्देश जारी कर दिए थे।
नये दिशा-निदेर्शों के अनुसार तीन दिनों के प्रतिबंध के दौरान सभी आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की तरह खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी व डोर-स्टेप डिलीवरी से जुडे व्यक्तियों को आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। रेलवे का आवागमन पूर्व की भांति जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आने-जाने के लिए यथावश्यक बसों की व्यवस्था उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जायेगी।
इन बसों को छोड़कर इस दौरान यूपी रोडवेज की सेवाओं का प्रदेश के अंदर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। हवाई अड्डों से अपने गंतव्य स्थल पर जाने वाले व्यक्तियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा व इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप व ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे। मालवाहक वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
पहले निर्देश दिए गये थे की शुक्रवार को रात 10 बजे से 13 जुलाई को सुबह 5 बजे तक की प्रतिबन्ध अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे। इन कारखानों में सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य स्वास्थ्य से जुड़े प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में निरन्तर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर शेष बन्द रहेंगे।
लेकिन शुक्रवार को ही इसमें संशोधन कर दिया गया है। नये निदेर्शों के अनुसार अब ग्रामीण और शहरी इलाकों में सभी औद्योगिक कारखाने चलते रहेंगे। प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करने के साथ अब सभी औद्योगिक इकाइयों में कोविड-19 हेल्प-डेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित की जायेगी।
मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कहा कि इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा। इस अवधि में सभी बड़े निर्माण कार्य जैसे एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। इस दौरान सफाई एंव स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए बड़ा अभियान चलाया जायेगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी व कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे और इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 व संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग तथा सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है, जो यथावत चलता रहेगा एवं इससे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे। इन कार्यों में लगे हुए सभी कोरोना वॉरियर, अधिकारी व कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने-जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
शासन ने यह निर्देश भी दिए हैं कि प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा। पुलिस टीमों व यूपी 112 द्वारा पेट्रोलिंग करते हुए इस व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। कोविड-19 के संक्रमण की समीक्षा के लिए शासन द्वारा जिलों में तैनात किए गए नोडल अधिकारी पूर्व निर्धारित दायित्वों के साथ-साथ इन दिशा-निदेर्शों का भी प्रभावी पर्यवेक्षण करेंगे। सरकार ने कोविड-19 व संचारी रोगों के संक्रमण को रोकने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा जागरुकता कार्यक्रम व्यापक रूप से संचालित करने के निर्देश भी दिए है।